पटना : बिहार में शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों के चलने के दौरान कोई कोचिंग संस्थान न चले. इसे हर हाल में सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दी गयी है. इसके साथ ही कहा गया है कि इस काम में जिलाधिकारी की भी मदद ली जा सकती है.
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शिक्षा विभाग यह फैसला स्कूलों के समय पर कोचिंग संस्थान चलने से स्कूली बच्चों के उसमें जाने की शिकायत मिलने पर लिया है. शिक्षा विभाग ने बताया कि बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 के अनुसार कोई भी कोचिंग संस्थान स्कूल अवधि के दौरान नही चल सकता है.समय समय पर जांच के लिये सम्बंधित पदाधिकारी कोचिंग संस्थानों में जाकर जांच करेंगे.

इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से कोचिंग संस्थानों के रजिस्ट्रेशन की भी लिस्ट मांगी है. और जो भी कोचिंग संस्थान नियम के अनुसार नहीं चल रहे होंगे उनपर कड़ी कार्यवाई की जाएगी. बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया जाएगा. कोचिंग संस्थान द्वारा ली जा रही फीस की भी जांच की जाएगी औए एक बैच में 40 से अधिक बच्चे रखने पर भी कार्यवाई की जाएगी.

