हरियाणा: कुछ दिनों पहले सोनू निगम के अजान पर विवादास्पद ट्वीट करने के बाद यह खबर चर्चा का विषय बना हुआ था. सोनू निगम के खिलाफ याचिका भी दायर की गई थी. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज़ कर दिया. जस्टिस एमएमएस बेदी ने कहा कि बेशक अजान मुस्लिम धर्म और उनकी आस्था का हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर का इस्तमाल अजान का हिस्सा नहीं है.
ये याचिका आस मोहम्मद नाम के एक वकील ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की थी. जस्टिस एएस बेदी की बेंच ने याचिका पर कारवाई करते हुए कहा कि यह याचिका सस्ती लोकप्रियता के लिए दायर किया गया था. उन्होंने सोनू के पक्ष में ये कहा कि गुंडागर्दी शब्द का इस्तमाल अजान के लिए नहीं बल्कि लाउडस्पीकर के लिए किया गया था. सोनू निगम को लोगों का भी भरपूर समर्थन मिला था और अब कोर्ट का उनके पक्ष में फैसला आना उनकी इस आवाज़ को और बुलंद करता है.

