नवगछिया : दुर्गा पूजा व मुहर्रम के मौके पर नवगछिया अनुमंडल में धारा 144 लागु कर दी गयी है. नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने बताया कि 27 सितम्बर से तीन दिसम्बर तक धारा 144 निषेधाज्ञा जारी किया गया है. जिसमें मेला व जुलुश में घातक हतियारों पर प्रतिबंध, किसी भी व्यक्ति या राजनितिक दलों द्वारा भड़काउ भाषण, जाती व सुमुदाय की भावना को ठेस न पहुचाया जाय, प्रतिनयुक्त दंडाधिकारी इसके जिम्मेवार होंगे.
बिना अनुमति प्राप्त किये संस्कृत कायक्रम आयोजित नहीं किया जाय. सभी विकास पदाधिकारी अंचलाधिकारी थाना अध्यक्ष अपने क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियों की निगरानी करेंगे.

किसी भी प्रकार की विधि व्यवस्था उत्पन्न होने पर सम्बंधित थाना प्रभारी जिम्मेवार होंगे. भीर भार वाले इलाकों में गैस गुब्बारे की बिक्री एवम पटाखे पर प्रतिबंध रहेगा. इन सभी आदेसों की जानकारी प्रचार प्रसार के माध्यम से देने को कहा गया. आदेश का उल्लंघन करने के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.


