नवगछिया। नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय नीरज बिहारी लाल के न्यायालय ने खरीक थाना कांड संख्या 267/13 के आरोपी योगेंद्र मण्डल निवासी नवादा खरीक को पत्नी और पुत्री को से मारपीट का दोषी पाते हुये  तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने  धारा 354 बी में तीन वर्ष की सजा, 323 और 341 आईपीसी में एक-एक माह की सजा सुनाई है। सभी सजा साथ-साथ चलेगी। मुकदमे के सरकार की ओर से एपीएपी  श्रीकिशोर झा  ने बहस में भाग लिया।

घटना 01 दिसम्बर 2018 की है। जब योगेन्द्र मण्डल ने अपनी पत्नी ललिता देवी और पुत्री पूनम कुमारी को बुरी तरह मारपीट कर कपड़े फाड़ दिए। इसके बाद आरोपी के पुत्र सोनेलाल मण्डल ने खरीक थाने में पिता के खिलाफ प्रथमिकी दर्ज करवाई। मुकदमे के दौरान पांच गवाह सोनेलाल मण्डल, मनोज मण्डल, ललिता देवी, पूनम कुमारी, और पुलिस पदाधिकारी मंजर अहमद खां, अरविंद कुमार सिंह ने गवाही दी और घटना को सत्य बताया।

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By न्यूज़ डेस्क

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