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नवगछिया : शराब के साथ पकड़े गये अभियुक्त को कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई। मंगलवार को उत्पाद के विशेष जज एससी श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी पाये गये अजय कुमार साह को सजा सुनाई। कोर्ट ने उसपर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। इस मामले में सरकार की तरफ से बहस करने वाले उत्पाद के विशेष पीपी भोला प्रसाद ने बताया कि 23 जनवरी 2017 को नवगछिया में ऑटो में अवैध शराब लेकर जाते हुए आरोपी को पकड़ा गया था।

उसने बताया था कि वह शराब लेकर झारखंड से नवगछिया जा रहा था। चालक के अलावा ऑटो में महिला और उसका छोटा बच्चा भी था। इस कांड में कोर्ट में तीन अन्य आरोपी रीता देवी, भरत जी उर्फ रौशन कुमार और प्रकाश यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया।

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By न्यूज़ डेस्क

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