नवगछिया । व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार सिंह के न्यायालय ने हत्याकांड के अभियुक्त तेतरी निवासी विनय यादव, पवन यादव, अविनाश कुमार और सागर कुमार को हत्या के मामले में दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने धारा 302 में आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना, धारा 147 में 1 साल की सजा और ₹2000 जुर्माना, धारा 148 में 2 साल की सजा और ₹2000 जुर्माना, धारा 341 में एक माह की सजा और ₹1000 जुर्माना, धारा 325 में 5 साल की सजा और ₹3000 जुर्माना की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने धारा 379 में विनय यादव और पवन यादव को अलग से एक साल अतिरिक्त सजा और ₹1000 अतिरिक्त जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने जुर्माना नहीं देने पर आरोपियों को दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। सभी सजा साथ-साथ चलेगी। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभारी अपर लोक अभियोजक परमानंद साह ने बहस में भाग लिया।

घटना 10 अप्रैल 2021 की है। जब तेतरी में चारों आरोपियों ने सुभाष मंडल का बांस बिना पूछे उठा लिया था। इस पर जब सुभाष मंडल ने विरोध जताया तो चारों आरोपियों ने ट्रैक्टर चलाकर उसका घर गिरा दिया और ट्रैक्टर से उसके पिता चंद्रदेव मंडल और उसकी पत्नी वीरमा देवी का पैर तोड़ दिया था।

इतना ही नहीं सभी आरोपियों ने घर जाकर 10 अन्य लोगों के साथ लाठी डंडा, चाकू लेकर सुभाष मंडल, रूपा देवी, गौतम मंडल को मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पिटाई से घायल सुभाष मंडल की भागलपुर मायागंज अस्पताल में मौत हो गई। मुकदमे में अभियोजन पक्ष द्वारा सात गवाहों को प्रस्तुत किया गया। सभी गवाहों ने घटना की पुष्टि की।

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By न्यूज़ डेस्क

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