पूर्व से नियोजित शिक्षक भी अपनी पसंद की पंचायतों या अन्य नियोजन इकाइयों में नए सिरे से शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन दे सकेंगे। आवेदन देने के लिए इन्हें अपने वर्तमान नियोजन इकाइयों से अनुमति लेना आवश्यक है।
प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के नियोजित शिक्षकों के मामले में यह प्रावधान लागू है। पूर्व से नियोजित वैसे शिक्षक ही आवेदन दे सकेंगे, जो टीईटी उत्तीर्ण हैं।


साथ ही डीएलएड या बीएड की भी डिग्री होना आवश्यक है। वर्तमान नियोजन इकाई के संबंधित पदाधिकारी से आवेदन अग्रसारित कराना होगा। बिना अग्रसारित आवेदन रद्द हो जाएगा।
प्रारंभिक विद्यालयों में एक लाख शिक्षकों की होगी भर्ती

71 हजार स्कूलों में एक लाख से अधिक प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए डीएलएड या बीएड के साथ टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से आवेदन 26 अगस्त से 25 सितंबर तक लिया जाना है। 2012 में पहली बार टीईटी उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों की टीईटी की मान्यता दो साल के लिए बढ़ा दी गई है, यानी 2021 मई तक मान्य होगा। दूसरी टीईटी 2017 में हुई थी।

