भागलपुर। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमपी सिंह ने सोमवार को स्कूली छात्रा से छेड़खानी मामले में आरोपी संदीप कुमार को दोषी पाते हुए एक साल की सजा सुनाई। स्पेशल कोर्ट ने मुजरिम पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मुजरिम को एक साल तक शांति व्यवस्था बनाए रखने पर प्रोबेशन बांड पर छोड़ा गया। सरकार की ओर से स्पेशल पीपी नरेश प्रसाद राम व जयकरण गुप्ता ने बहस में हिस्सा लिया।
मामला 2018 का है। जूनियर सेक्शन में पढ़ रही एक बच्ची की मां ने तिलकामांझी थाना में 20 अगस्त को केस दर्ज कराया था। बबरगंज थाना क्षेत्र के एक चिकित्सक की पुत्री के अलावा कुछ अन्य बच्चियों के साथ युवक संदीप हमेशा छेड़खानी करता था। 20 अगस्त को स्कूल के समीप युवक को छेड़खानी करते अभिभावक ने पकड़कर पुलिस को सुपुर्द किया था।

