
Total Downloads: 203
इनकमटैक्स अफसरों को डबल पैनकार्ड रखने वालों कोे ट्रेस करने के आॅर्डर मिले हैं। कायदे से 1 आदमी 1 ही पैनकार्ड रख सकता है। आईटी सिस्टम को अब नए साफ्टवेयर से लैस किया गया है जो कि डबल पैनकार्ड रखने वालों को स्कैन कर रहा है। डबल कार्ड वालों को नोटिस जाएगा और टैक्स चोरी की जांच होगी। फिर वह 1 ही कार्ड रख सकेंगे। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार 2 कार्ड बनाने वालों को 10 हजार रुपये पैनल्टी और प्रॉसीक्यूशन का सामना करना होता है।
कई लोगों ने फर्जी नाम या एड्रेस पर दो-दो पैन कार्ड बनवाए थे। शुरुआती दौर पर माना गया था कि देश में करीब 10 हजार ऐसे केस हैं। जालंधर में दो पैन कार्ड रखने का मामला तब चर्चा में आया था जब सिटी में हाईप्रोफाइल मर्डर केस में एक्सपोर्टरों से पूछताछ हुई थी। सीए सुरिंदर आनंद बताते हैं कि दो पैन कार्ड रखना गैरकानूनी है। पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई और 10 हजार रुपये पैनल्टी हो सकती है।
क्यों बनवाते हैं दो कार्ड |
}एक्सपोर्टरों को विदेश में सामान बेचने पर सरकार टैक्स छूट देती है। कई कारोबारी सामान के ज्यादा दाम के बिल बनाते हैं। जिससे वह टैक्स छूट के रूप में सरकार से पैसा लेने के हकदार बन जाते हैं। कई लोग इस हेराफेरी में पकड़े गए थे। जेल भी जाना पड़ेगा। उन्होंने दूसरे नामों से पैनकार्ड बनाकर फिर से ये धंधा स्टार्ट कर लिया था।
} कइयों के पास वेलिड आईडी प्रूफ नहीं होते। या फिर नाम के स्पैलिंग ठीक नहीं थे। ऐसे में उन्होंने 2-2 कार्ड बनवा लिए। पांच साल पहले तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का साफ्टवेयर इतना सक्षम नहीं था कि पहले ही दिन डबल कार्ड की एप्लीकेशन आने पर इसे रिजेक्ट कर दे।
