नवगछिया । व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम सुनील कुमार सिंह के न्यायालय ने धारा 143, 302 भादवि और 27 आर्म्स एक्ट के आरोपी सिको उर्फ सिकंदर मंडल पिता सरोवर मंडल निवासी जंगली टोला कदवा को धारा 143 में छह माह कारावास, धारा 302 में आजीवन कारावास और 27 आर्म्स एक्ट में दो वर्ष कारावास की सजा सुनायी। मुकदमे में सरकार की ओर से प्रभारी अपर लोक अभियोजक परमानंद साह ने बहस में भाग लिया।

घटना 11 जुलाई 2014 की है जब विवादित जमीन पर आरोपी एक दर्जन लोगों के साथ हथियार से लैस होकर जबरन जमीन जोतने लगा। पीड़ित के मना करने पर आरोपियों ने घर पर चढ़कर उपेंद्र मंडल और उसके पिता बिन्देश्वरी मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद मृतक बिंदेश्वरी मंडल के दूसरे पुत्र गौरी मंडल के बयान पर कदवा ढोलबज्जा थाना में 12 लोगों को नामजद आरोपी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

11 नामजद आरोपी रिहा

व्यवहार न्यायालय में मुकदमे के दौरान साक्ष्य के अभाव में नन्हकू मण्डल पिता साहेब मण्डल, फूलो मण्डल, संजय मण्डल, चुनो मण्डल, वरुण मण्डल, इतवारी मण्डल, भूमि मण्डल, उमेश मण्डल, दारो मण्डल,सुबोध मण्डल,नन्हकू मण्डल पिता दासों मण्डल रिहा होगये। मुकदमे में 10 गवाहों ने गवाही दी और घटना को सही बताया।

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By न्यूज़ डेस्क

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