नवगछिया। व्यवहार न्यायालय नवगछिया के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने कुख्यात आरोपित को आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की सजा सुनाई है। सजा कुख्यात आरोपी खरीक थाना क्षेत्र के नयाटोला भवनपुरा निवासी मौसम यादव को सुनाई गई। इस संबंध में बताया गया कि मौसम यादव पूर्व के कांडों में फरारी आरोपित था।

नयाटोला भवनपुरा में दुर्गा मंदिर के पास से थानाध्यक्ष पंकज कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के पास से छह गोली एक पिस्टल बरामद किया था। थानाध्यक्ष पंकज कुमार के बयान पर 11 सितंबर वर्ष 2022 को आर्म्स एक्ट की प्राथमिकी खरीक थाना में दर्ज की गई। जिसमें नयाटोला भवनपुरा निवासी मौसम यादव को नामजद आरोपित बनाया गया। कांड के अनुसंधानकर्ता खरीक थाना के अनि सुबेदार पासवान को बनाया गया। स्पीडी ट्रायल के तहत केस की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी कर रहे थे। गवाही पूरी होने के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी ने सजा सुनायी।

इस संबंध में नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपित के विरूद्ध नवगछिया थाना, खरीक थााना, नदी थाना व कटिहार जिला के कुर्सेला थाना में 15 प्राथमिकी दर्ज है। नवगछिया में एक, खरीक में एक, नदी थाना में दो हत्या की प्राथमिकी दर्ज है। जानलेवा, आर्म्स एक्ट व मारपीट की प्राथमिकी दर्ज है।

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By न्यूज़ डेस्क

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