नवगछिया व्यवहार न्यायालय ने तीन साल पुराने चर्चित हत्याकांड में सुनाया फैसला, 50 हजार जुर्माना भी लगाया
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नवगछिया: लगभग तीन वर्ष पुराने चर्चित धर्मेंद्र शर्मा हत्याकांड में नवगछिया व्यवहार न्यायालय ने सोमवार को अहम फैसला सुनाया। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अफजल आलम की अदालत ने मुख्य आरोपी भवानीपुर थाना क्षेत्र के भोजुटोल निवासी निर्मल कुमार को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
यह घटना 1 जुलाई 2023 की है। रायपुर निवासी धर्मेंद्र शर्मा की भोजुटोल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक की पत्नी रेणु देवी के बयान पर भवानीपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

प्राथमिकी के अनुसार, धर्मेंद्र शर्मा मजदूरों को भुगतान करने के लिए 50 हजार रुपये नकद लेकर भोजुटोल गए थे। इसी दौरान नेपाली शर्मा के घर के पास निर्मल कुमार, विनोद शर्मा, आतिश शर्मा और शिवा कुमार यादव ने उन्हें गोली मार दी। आरोप है कि हत्या के बाद आरोपियों ने उनके पास मौजूद 50 हजार रुपये, मोबाइल फोन और सोने की एक चकती भी लूट ली।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाह पेश किए, जिन्होंने घटना से जुड़े तथ्यों की पुष्टि की। सरकार की ओर से प्रभारी अपर लोक अभियोजन पदाधिकारी परमानंद साह ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा।
सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने निर्मल कुमार को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इसके अलावा, आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत भी दोषी को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ (Concurrent) चलेंगी।