नवगछिया। पत्नी को प्रताड़ित करने के आरोप में नवगछिया व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम मो. फिरोज अकरम ने कटिहार जिले के महादेवपुर थाना के काबिलपुर निवासी उमा सागर मंडल को तीन वर्ष की साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

घटना 13 मार्च वर्ष 2022 की है। रंगरा ओपी क्षेत्र के मुरली निवासी सियाराम सिंह की पुत्री प्रेमलता देवी ने पति उमा सागर मंडल, सास पार्वती देवी, ससुर महेंद्र मंडल पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए नवगछिया न्यायालय में शिकायत की थी। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए गोपालपुर थाना को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।

गोपालपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की गई। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय प्रथम में मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से चार लोगों की गवाही हुई। चारों गवाह ने अभियोजन का समर्थन किया। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए धारा 498 ए में तीन वर्ष सधारण कारावास की सजा सुनाई। प्रभारी अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी सतीश राय ने बहस में हिस्सा लिया।

📲 Naugachia News WhatsApp Group Join करें
Join Now →

By न्यूज़ डेस्क

न्यूज़ को शेयर करे और कमेंट कर अपनी राय दे.....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *